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धारा 34 किशोर न्याय अधिनियम — Penalty for non -reporting

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 · आधिकारिक PDF पृष्ठ 24

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34. Penalty for non -reporting.—Any person who has committed an offence under section 33 shall be liable to imprisonment up to six months or fine of ten thousand rupees or both.

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